राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) के लाभ और विशेषताएं:
- गरीबी रेखा से नीचे के असंगठित मजदूरों को कवरेज: यह योजना बीपीएल श्रेणी के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को कवर करती है।
- परिवार के 5 सदस्यों तक कवर: लाभार्थी अपने अलावा अपने परिवार के चार अन्य सदस्यों का भी मुफ्त इलाज करवा सकता है।
- 30,000 रुपये तक का स्वास्थ्य कवरेज: पात्र व्यक्ति को प्रति वर्ष 30,000 रुपये तक का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान किया जाता है।
- कैशलेस चिकित्सा सेवाएं: इस योजना में शामिल व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती, दवा, और अन्य चिकित्सा प्रक्रियाएं पूरी तरह से कैशलेस उपलब्ध हैं।
- बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड: लाभार्थी को एक बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड दिया जाता है, जिसके माध्यम से सभी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लिया जा सकता है।
- कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं: योजना का लाभ लेने के लिए पात्र व्यक्ति को कोई शुल्क नहीं देना होता। हालांकि, योजना का नवीनीकरण करने के लिए हर साल 30 रुपये का भुगतान करना पड़ता है।
- परिवहन खर्च का कवरेज: इसमें अस्पताल जाने और वापस आने के लिए परिवहन खर्च भी शामिल है।
Rashtriya Swasthya Bima Yojana के लिए पात्रता:
- भारतीय नागरिकता: आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए।
- असंगठित क्षेत्र का कामगार: आवेदक असंगठित क्षेत्र का श्रमिक या मजदूर होना चाहिए।
- परिवार के अधिकतम 5 सदस्य: एक परिवार से अधिकतम पांच सदस्य ही योजना के लाभ के लिए पात्र होंगे।
- बीपीएल श्रेणी: आवेदक का गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में आना आवश्यक है, और उसके पास BPL कार्ड होना चाहिए।
विवरण | जानकारी |
---|---|
योजना का नाम | राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) 2024 |
पात्रता मापदंड | गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवार, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक |
बीमा कवरेज | परिवार के लिए प्रति वर्ष 30,000 रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन पंजीकरण या संबंधित सरकारी कार्यालय के माध्यम से आवेदन |
आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- पते का प्रमाण पत्र
- बीपीएल राशन कार्ड
- मनरेगा जॉब कार्ड या श्रमिक कार्ड
- परिवार के चार अन्य सदस्यों का आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
Rashtriya Swasthya Bima Yojana में आवेदन कैसे करें:
- कोई व्यक्तिगत आवेदन की आवश्यकता नहीं: इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र व्यक्ति को कहीं जाकर आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
- सरकारी सर्वेक्षण और सूचियां: भारत सरकार ने सभी सर्वेक्षण एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे बीपीएल परिवारों की सूचियां तैयार करें।
- बीमा कंपनियों द्वारा सूची का उपयोग: यह सूची सभी प्रमुख बीमा कंपनियों को भेज दी जाती है, जो पात्र परिवारों तक एजेंटों को भेजकर उन्हें योजना में शामिल करती हैं।
- ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप: बीमा कंपनियां ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में कैंप लगाकर पंजीकरण करती हैं।
- बायोमेट्रिक डेटा संग्रह: पंजीकरण के दौरान लाभार्थियों का बायोमेट्रिक डेटा लिया जाता है।
- स्मार्ट कार्ड निर्माण: बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के आधार पर लाभार्थी का स्मार्ट कार्ड बनाया जाता है, जिसमें उसके और उसके परिवार के सदस्यों का विवरण होता है।
- शुल्क और स्मार्ट कार्ड प्राप्ति: स्मार्ट कार्ड के निर्माण के लिए 30 रुपये का शुल्क लिया जाता है, जिसके बाद आपको कार्ड तुरंत दे दिया जाता है।