Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana 2024 : आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति भारत की गरीब लोग हैं और वह सोचते हैं कि उनका अगले बार और पिछला कुछ भी व्यक्ति नहीं है तो उनकी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उनके लिए एक सरकार होती है जो हर बार नाइट नहीं योजना लेकर आती है
इस बार प्रधानमंत्री जनधन मानदेय योजना लेकर आई है इस योजना के तहतभारत के जितने भी नागरिक है और उनकी उम्र 60 साल से ज्यादा हो जाती है तो उनको सरकार हर साल ₹3000 तक की राशि प्रदान करेगी जिसके तहत अपने बुढ़ापे में गुजारा कर पाएंगे और उनको एक पेंशन भी मिल जाएगी
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या है?
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और मजदूरों के लिए एक विशेष पेंशन योजना है। इस योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को 60 वर्ष की आयु के बाद एक नियमित आय का साधन प्रदान करना है। इस योजना के तहत, जब श्रमिक की आयु 60 वर्ष हो जाएगी, तो उसे हर महीने 3000 रुपये की पेंशन दी जाएगी।
इस योजना में शामिल होने के लिए, श्रमिक को 40 वर्ष की आयु से पहले आवेदन करना आवश्यक है। यह एक स्वैच्छिक योजना है, जिसमें पात्र व्यक्ति छोटे निवेश के साथ पंजीकरण कर सकते हैं। इस योजना में फुटपाथ पर काम करने वाले, रेहड़ी-पटरी वाले, रिक्शा चालक, ड्राइवर, भट्ठा मजदूर, दर्जी आदि जैसे श्रमिकों को कवर किया गया है।
इस योजना के माध्यम से, सरकार का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि वे अपनी बढ़ती उम्र में आत्मनिर्भर रह सकें।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लाभ एवं विशेषताएं:
- भविष्य की सुरक्षा:
- यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को उनके भविष्य के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है।
- मासिक पेंशन:
- योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन प्रदान की जाएगी, जो 60 वर्ष की आयु के बाद शुरू होगी।
- स्वैच्छिक और निवेश आधारित योजना:
- यह योजना पूरी तरह से स्वैच्छिक और निवेश आधारित है। लाभार्थी को अपनी उम्र के अनुसार 55 से 200 रुपये प्रति माह का योगदान करना होगा। शेष राशि का भुगतान सरकार करेगी।
- विभिन्न निवेश विकल्प:
- आवेदक मासिक, तिमाही, छमाही, या वार्षिक आधार पर निवेश कर सकता है।
- पेंशन का स्थानांतरण:
- यदि आवेदक की मृत्यु हो जाती है, तो पेंशन का 50% हिस्सा नॉमिनी को दिया जाएगा। नॉमिनी योजना को बंद करके आवेदक द्वारा जमा की गई राशि ब्याज सहित वापस भी ले सकता है।
- शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता नहीं:
- इस योजना के लिए किसी शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। शिक्षित व्यक्ति भी इसका लाभ उठा सकते हैं।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए पात्रता:
- भारतीय नागरिकता:
- केवल भारतीय नागरिक इस योजना के लिए पात्र हैं।
- असंगठित क्षेत्र में कार्यरत:
- आवेदक को असंगठित क्षेत्र में मजदूर या श्रमिक के रूप में कार्यरत होना चाहिए।
- आय सीमा:
- आवेदक की मासिक आय 15,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- श्रम कार्ड अनिवार्य:
- आवेदन करने के लिए श्रम कार्ड का होना आवश्यक है।
- अन्य पेंशन योजनाओं का लाभ न लेना:
- आवेदक को किसी अन्य पेंशन योजना जैसे NPS, ESIC, या EPF का लाभ नहीं लेना चाहिए।
- करदाता अपात्र:
- कोई भी करदाता इस योजना के लिए पात्र नहीं है।
- आयु सीमा:
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक और 40 वर्ष से कम होनी चाहिए।
आर्टिकल का नाम | प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना |
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वर्ष | 2024 |
उद्देश्य | दैनिक मजदूरों और श्रमिकों को पेंशन प्रदान करना। |
लाभार्थी | सभी असंगठित क्षेत्र के श्रमिक। |
आधिकारिक वेबसाइट | https://maandhan.in/index.php?lang=1 |
आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- श्रम कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- स्व-घोषणा पत्र
- आधार से लिंक बैंक खाते की पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में आवेदन कैसे करें:
- CSC सेंटर के माध्यम से:
- आप अपने नजदीकी CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) में जाकर आवेदन कर सकते हैं।
- ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:
- सबसे पहले प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होम पेज पर “Services” के लिंक पर क्लिक करें, फिर ड्रॉपडाउन मेनू में “New Enrollment” पर क्लिक करें।
- नए पेज पर “Self Enrollment” नामक सेक्शन पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। मोबाइल नंबर दर्ज करके “Proceed” पर क्लिक करें।
- आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। इसे दर्ज करके वेरिफिकेशन कर लें।
- अब आपके सामने योजना का आवेदन फॉर्म आ जाएगा, जिसमें कुल 6 चरण होंगे। सभी चरणों को ध्यान से भरें।
- अंत में सभी जानकारी को सबमिट कर दें।
प्रश्न: प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या है?
उत्तर: यह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पेंशन योजना है।
प्रश्न: योजना का उद्देश्य क्या है?
उत्तर: असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में पेंशन प्रदान करना।
प्रश्न: इस योजना के लिए पात्रता क्या है?
उत्तर: 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक पात्र हैं।
प्रश्न: पेंशन राशि कितनी होती है?
उत्तर: योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3000 प्रति माह पेंशन मिलती है।